22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दुष्कर्म मामले में दस वर्ष कारावास की सजा, दस हजार जुर्माना

बहला-फुसलाकर शादी तथा लगातार दो वर्ष तक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार यादव ने कांड के नामजद अभियुक्त विशाल कुमार को दोषी करार दिया है.

बेतिया. बहला-फुसलाकर शादी तथा लगातार दो वर्ष तक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार यादव ने कांड के नामजद अभियुक्त विशाल कुमार को दोषी करार दिया है. बुधवार को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त विशाल कुमार को भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष कारवास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने विशाल कुमार को धारा 417 में भीं दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ में एक हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है.

उपरोक्त मामलों के अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि पीड़िता बंगाल की लड़की थी. सागर पोखरा के निकट रहती थी. लोगों का चौका बर्तन का जीविकापार्जन कर रही थी. इसी क्रम में उसकी मुलाकात विशाल कुमार से हो गई. दोनों के बीच मोबाइल से बातचीत होने लगी. प्यार का इजहार करने के बाद पीड़िता ने विशाल कुमार के साथ शादी कर ली. दोनों पति-पत्नी की तरह जीवन गुजारने करने लगे. विशाल कुमार उसे एक किराए के मकान में रखने लगा. विरोध करने पर वह उसे अपने घर ले गया, जहां परिवार वालों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया. सभी परिजन मायके दहेज लाने के लिए दबाव बनाने लगे, गरीबों का वास्ता देखकर पीड़िता ने जब दहेज लाने से इन्कार कर दिया तो विशाल कुमार भी नाराज हो गए. पीड़िता को घर से निकाल कर उसे बेसहारा कर दिया. फिर पत्नी के रूप में रखने से साफ इनकार कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें