गुलमा.
एडीजे- चार संजीव भाटिया की अदालत ने मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों चरहू सेन्हा लोहरदगा निवासी अरबाज खान व महुआटोली सुरसांग निवासी वाहिद शाह को धारा 375 डी के तहत 20-20 साल की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना 24 मई 2022 की है. घटना के दिन मूक बधिर नाबालिग लड़की अपने घर लौट रही थी. इस दौरान उपरोक्त अभियुक्तों ने रास्ते में रोक कर जंगल की ओर ले गये. इसके बाद बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. इस बीच वहां एक बाराती गाड़ी आकर रुकी थी, जहां पर कुछ बाराती शौच के लिए जंगल की ओर गये थे, जहां बारातियों ने लड़की के साथ दोनों अभियुक्तों को गलत करते हुए देखा और हल्ला करने लगे. इसके बाद दोनों अभियुक्त वहां से भाग गये. घटना के बाद पीड़िता को उसके घर पहुंचाया गया, जहां पीड़िता ने इशारे से अपने साथ हुए घटना की जानकारी दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है