शिक्षा विभाग में अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है. गुरुवार को स्थानांतरण का आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है. इसमें धनबाद जिले से 71 शिक्षक-शिक्षिकाओं का स्थानांतरण दूसरे जिले में किया गया है. वहीं दूसरे जिले से धनबाद को 84 शिक्षक मिले है. ज्ञात हो कि ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर प्राप्त अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदनों पर यह स्थानांतरण किया गया है. इनमें सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक शामिल हैं.
वेतन में बदलाव नहीं :
स्थानांतरण के बाद शिक्षकों के वेतन में बदलाव नहीं होगा. उनका वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान में वे अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे. स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नव पदस्थापित जिला में पूर्व से उस वेतनमान या ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगी. नव पदस्थापित जिला में समान वेतनमान या ग्रेड वाले शिक्षकों की वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित होगी. स्थानांतरित शिक्षकों की सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाये जाते हैं जिनकी सेवा नियमित नहीं है या जो विधिवत नियुक्त नहीं हैं, उनके स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं कर इसकी सूचना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को देनी है.10 दिन में देना है योगदान :
आदेश के 10 दिन के अंदर शिक्षकों को स्थानांतरित जिला में योगदान करना अनिवार्य होगा. जिला शिक्षा अधीक्षक का दायित्व होगा कि स्थानांतरण के फलस्वरूप जिले में योगदान करने वाले शिक्षकों का जिला शिक्षा स्थापना समिति के माध्यम से 31 जुलाई तक पदस्थापना सुनिश्चित करेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है