नवादा कार्यालय.
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में कौआकोल थाना क्षेत्र के रूपौ ओपी अंतर्गत धनावा गांव निवासी पंकज सिंह को 20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो ) के न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह सजा सुनायी. मामला कौआकोल ( रूपौ ) थाना कांड संख्या-271/22 से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार एक नबालिग लड़की सड़क किनारे खेत में बकरी बंधने गयी थी, तभी पंकज सिंह ने लड़की का मुंह बंद कर बगल के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद किसी को बताने पर जान मारने की धमकी भी दे दी. घटना 10 मार्च 2022 की संध्या चार बजे की बतायी जाती है. इस मामले में पुलिस द्वारा घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को किये जाने का आदेश दिया. इसके अलावा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया्री गयी है. न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपये दिये जाने का निर्देश सरकार को दिया. सजा सुनाने के पूर्व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि अभियुक्त तीन छोटे-छोटे बच्चों का पिता है. घर में बृद्ध माता-पिता है. अपराध का कोई इतिहास नहीं है. कम से कम सजा सुनाने का अनुरोध किया. विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत को कहा कि अभियुक्त ने घृणित घटना को अंजाम दिया है. अधिक से अधिक सजा दिये जाने का आग्रह किया. उभयपक्षों के दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी. बता दें कि प्रथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 22 मई 2022 को अदालत में प्रस्तुत किया. तब से अभियुक्त लगातार जेल में बंद है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है