कटिहार. मानक को ताक पर रख संचालित हो रहे विवाह भवन, गार्डेन, होटल संचालकों के विरुद्ध निगम प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए उनलोगों के विरुद्ध नोटिस जारी किया है. जारी नोटिस में कई निदेशों का अनुपालन करने को लेकर कहा गया है. इधर दूसरी ओर बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्रालय नगर निगम कटिहार के द्वारा कामसियल तीन गुणक व घरेलू 18 प्रतिशत तक होल्डिंग टैक्स वृद्धि का विरोध करने वाले आंदोलनकर्मियों व शामिल व्यापारियों को निगम परेशान कर रहा है. कुछ को निगम की ओर से तो कुछ को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है. यह बाते प्रदेश कांग्रेस नेता प्रेम राय ने कही है. प्रदेश कांग्रेस नेता कटिहार जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम राय ने बताया कि उन्हें और उनके साथ आंदोलनरत सहयोगियों को बिहार सरकार के विभिन्न एजेंसियों के द्वारा परेशान करने की नियत से नोटिस भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल और वायु प्रदूषण के नाम पर नगर निगम के द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, इसको लेकर नगर निगम कटिहार के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जो नोटिस व्यवसायीयों को दिया जा रहा है उन आंदोलनकारियों को नगर निगम कटिहार से नोटिस नहीं मिलकर सीधे बिहार सरकार के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से नोटिस भेजा गया है.
कहते हैं अधिकारी
भेजे गये नोटिस जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत पर्षद से स्थापनार्थ, संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना होटल, रेस्टोरेंट, वेनकट हॉल का संचालन करने के संबंध में बताया गया है कि स्थापना से पूर्व स्थापनार्थ सहमति तथा इकाई का संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व संचालनार्थ सहमति से प्राप्त करना अनिवार्य है. पारित आदेशों के अनुसार होटल, धर्मशाला एवं आश्रम के संचालन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति सीटीई, सीटीओ, मलजल, सीवेज के शुद्धिकरण के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना एवं होटल, रेस्टोरेंट, वेनकट हाॅल में उपयोग होनेवाले भू गभीय जल के निकास के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है.
कुमार मंगलम, नगर निगम आयुक्तडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है