कोलकाता. प्राथमिक की एक शिक्षिका के तबादला मामले को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा पर्षद से तबादला नीति को लेकर जानकारी मांगी. सोमवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की अदालत में पुतुल शीट का मामला उठा था. न्यायाधीश ने कहा कि किसी शिक्षक के तबादले को लेकर पर्षद की समय सीमा क्या है, इसकी जानकारी देनी होगी. जरूरत पड़ने पर वेबसाइट पर भी पर्षद इसे अपलोड करे. अदालत का कहना था कि इस तरह किसी को भी उसके व्यक्तिगत अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. उस दिन पर्षद को इसकी जानकारी को कहा गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है