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युवक की हत्या मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद

25 मार्च 2022 की रात मुकेश कुमार पंडित की गोली मार कर दी गयी थी हत्या

धनबाद के सोम नगर दामोदरपुर निवासी मुकेश कुमार पंडित की हत्या कर उसके शव को छिपाने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने सजा पर फैसला सुनाया. अदालत ने नामजद आरोपी दामोदरपुर निवासी जेल में बंद उज्ज्वल शर्मा को उम्रकैद व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा मृतक मुकेश की पत्नी नीलम देवी को उम्र कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 12 जुलाई को दोनों को दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया.

पिता ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी : मामले में मृतक के पिता इतवारी पंडित की शिकायत पर धनबाद थाने में 26 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक 25 मार्च 2022 की रात मुकेश अपने घर में यह कह कर निकला कि वह रात में हरि कीर्तन सुनने करमाटांड़ जाएगा. आने में उसे देर होगी. मृतक मुकेश हटिया में पान दुकान चलाता था. परंतु रात को जब वह वापस नहीं आया तो घरवाले उसे ढूंढने लगे. दूसरे दिन सुबह उसकी बाइक दामोदरपुर के डहार कुल्ही स्थित फूटबॉल मैदान में गिरी मिली. वहीं उससे थोड़ी दूर स्थित बांसवाड़ी में उसका शव भी मिला. मुकेश की हत्या गोली मारकर की गई थी. उसके शरीर पर दो गोलियों के निशान थे. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उज्ज्वल को पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व मोबाइल फोन बरामद किया गया. मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से पता चला कि हत्या के पहले और हत्या के बाद भी उज्ज्वल का संपर्क मृतक की पत्नी नीलम देवी के साथ था. पुलिस ने 28 जून 2022 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन की ओर से 16 गवाहों का परीक्षण कराया गया था.

महेंद्र हत्याकांड में सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश

बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. इस मामले में आरोपी रमेश मंडल उर्फ साकिन दा ट्रायल फेस कर रहा है. अदालत ने सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तारीख तय कर दी. ज्ञात हो कि 16 जनवरी 2005 को माले विधायक महेंद्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर दी थी.

मटकुरिया गोलीकांड : अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश

मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने गवाह पेश करने के लिए समय मांगा. इस अदालत ने अगली तारीख निर्धारित कर दी. ज्ञात हो कि 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. इस घटना में विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी.

मारपीट व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में अधिवक्ता रिहा

सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व मारपीट के मामले में सोमवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने भगत मोहल्ला कतरास निवासी अधिवक्ता राजीव सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में पुलिस ने राजीव सिंह पर मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था. इस संबंध में कतरास के तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश कुमार सिन्हा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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