Bihar Crime: भागलपुर एयरपोर्ट सामूहिक दुष्कर्म मामले में केस दर्ज करने के तीन दिनों के भीतर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में पुलिस ने जहां 36 घंटे के भीतर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, सोमवार देर रात ही पुलिस ने कांड के फरार अभियुक्त सच्चिदानंद नगर कॉलोनी निवासी अश्विनी मंडल के बेटे सोहित मंडल को नीलकंठ नगर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है. उसके पास से पीड़िता के ब्वॉयफ्रेंड का लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया. अब पुलिस मामले में लूटकांड की धारा को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है.
सन्नी ने कोर्ट में किया सरेंडर
कांड के छठे अभियुक्त सच्चिदानंद नगर कॉलोनी के रहनेवाले उमेश यादव के बेटे सन्नी यादव ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 की अदालत में सरेंडर कर दिया. घटना के प्रतिवेदन के बाद पुलिसिया दबिश की वजह से सन्नी ने कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जल्द ही पुलिस सरेंडर करने वाले अभियुक्त को रिमांड पर लेकर उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करायेगी. साथ ही सरेंडर करने वाले अभियुक्त के मोबाइल को भी जब्त किया जायेगा.
मोबाइल जांच रही पुलिस
बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों के मोबाइल की जांच कर रही है. मामले में पुलिस को संदेह है कि अभियुक्तों द्वारा दुष्कर्म के दौरान पीड़िता और उसके ब्वॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनाया होगा. इस बात का खुलासा होने के बाद पुलिस मामले में आइटी एक्ट की धारा को भी जोड़ सकती है.
मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी और एक आरोपित के सरेंडर किये जाने की जानकारी भागलपुर पुलिस की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भी दी गयी है. कांड के उद्भेदन को लेकर सोमवार को सिटी एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी ने बताया था कि मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट कर कोर्ट से मामले में स्पीडी ट्रायल चला कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाने की अपील की जायेगी.
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पीड़िता को कोर्ट में प्रस्तुत कर कराया गया 164 का बयान, ब्वॉयफ्रेंड का भी बयान दर्ज
मंगलवार को तिलकामांझी पुलिस ने पीड़िता और घटना के वक्त साथ मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ब्वॉयफ्रेंड को लेकर कोर्ट पहुंची. जहां से पीड़िता और ब्वॉयफ्रेंड दोनों का ही 164 का बयान दर्ज कराया गया. पुलिस दोनों को लेकर पहले पॉक्सो कोर्ट पहुंची थी. वहां से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट भेजा गया.
सीजेएम कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए महिला न्यायिक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी. इसके बाद दोनों को जेएम फर्स्ट क्लास स्नेहा कुमारी की अदालत में प्रस्तुत कर उनका बयान दर्ज कराया गया. बताया जा रहा है कि पीड़िता और उसके ब्वॉयफ्रेंड दोनों ने ही दर्ज करायी गयी प्राथमिकी का समर्थन किया है.