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पत्नी और पुत्री के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

दोहरे हत्याकांड के एक सनसनीखेज मामले की सुनवाई में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

चौपारण थाना क्षेत्र के केदलीकला गांव का मामला

हजारीबाग.

व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को दोहरे हत्याकांड के एक सनसनीखेज मामले की सुनवाई में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा पानेवाला चौपारण थाना क्षेत्र के केदली कला निवासी हरीशचंद्र यादव पिता देशो यादव है. इस पर अपनी पत्नी और 12 वर्षीय पुत्री की हत्या करने के मामले में सजा सुनायी गयी है. निर्णय के मुताबिक दोषी हरीश चंद्र यादव को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना व धारा 201 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा मुकरर्र की गयी. जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.

क्या है मामला :

दोहरे हत्या का यह मामला चौपारण थाना कांड संख्या 337-22 से संबंधित था. इस मामले में अभियुक्त हरीशचंद्र यादव ने अपनी पत्नी चुनचुन देवी की हत्या 26 अक्तूबर 2022 को कर दी और शव को पड़ोस के कुएं में फेंक दिया. इस पूरे घटना को उसकी 12 वर्षीय पुत्री राधिका ने देख लिया और हल्ला मचाने लगी. हरीश ने इससे बचने के लिए अपनी पुत्री राधिका को भी उसी कुएं में फेंक दिया, जिससे बच्ची की भी मृत्यु हो गयी. खोजबीन के बाद दोनों का शव कुएं से बरामद हुआ. इस घटना की जानकारी मृतक के पिता पदमा निवासी राम अवतार यादव ने चौपारण थाना में आवेदन देकर किया. पुलिस ने दोनों का शव कुएं से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जिला जज ने त्वरित सुनवाई की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने व गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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