17.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को सश्रम कारावास

आरोपी लदनियां थाना क्षेत्र के पदमा निवासी पति रंजन कुमार मिश्र को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

मधुबनी. लदनिया. थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई अनुराधा की हत्या मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम के न्यायाधीश संकाश चंद्रा की न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी लदनियां थाना क्षेत्र के पदमा निवासी पति रंजन कुमार मिश्र को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सास अमरकला मिश्र, ससुर वैद्यनाथ मिश्र को सात- सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर झा व बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिवकुमार ठाकुर ने बहस की.

क्या है मामला

अनुराधा मिश्र की शादी दोषी रंजन कुमार झा के साथ 2019 में हुई थी. शादी के बाद से आरोपी ने ढ़ाई लाख रुपये व एक बाइक दहेज में देने के लिए प्रताड़ित किया करता था. बाइक व रुपये नहीं देने पर एक नवंबर 2020 को दोषियों ने मिलकर अनुराधा मिश्र को मारपीट कर जहर खिला दिया. दो नवंबर 2020 को दोषी ने सूचक को फोन पर खबर किया था कि आपकी बेटी ने जहर खा ली है. उसे डीएमसीएच लेकर जा रहे हैं. जब सूचक वहां पहुंचा तो अनुराधा बेहोश पड़ी थी. शरीर पर कई चोट के निशान थे. उनकी मौत हो चुकी थी. मामले को लेकर मृतका के पिता दरभंगा जिला के गाय घाट थाना क्षेत्र के सुभाष केशव के सुन्देश्वर झा के फर्द बयान पर लदनियां थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें