19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अवैध हथियार रखने के मामले में तीन साल की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नरेश दास ने अपना पक्ष रखा

खगड़िया. अवैध हथियार रखने के आरोपित को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम जितेंद्र कुमार ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में काज़ीचक निवासी स्व महेश्वर चौरसिया के पुत्र सुभाष चौरसिया के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ था. जिसके लिए महेशखूंट थाना में कांड संख्या 144/2021 दर्ज किया गया. न्यायालय ने अभियुक्त सुभाष चौरसिया के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नरेश दास ने अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें