हाइकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिया आदेश14 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई
संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता हाइकोर्ट में 2014 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) को लेकर मामला चल रहा है. इसी बीच कोर्ट ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 2017 में हुए टेट की ओएमआर शीट की डिजिटल कॉपियां जमा करने को कहा है. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने शुक्रवार को शिक्षक नियुक्ति घोटाले से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.
जानकारी के अनुसार, टेट-2017 में भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं. टीना मुखोपाध्याय नामक याचिकाकर्ता का आरोप है कि टेट- 2017 में अनुत्तीर्ण होने के बाद उसने ओएमआर शीट की प्रति के लिए बोर्ड में आवेदन किया था. बोर्ड ने उसे मूल ओएमआर शीट की जगह उसकी फोटोकॉपी थमा दी. याचिकाकर्ता के वकील सुदीप्त दासगुप्ता और विक्रम बनर्जी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को दी गयी ओएमआर शीट की कॉपी उनकी थी ही नहीं.
बता दें कि इस मामले में बोर्ड की ओर से पहले बताया गया था कि तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के निर्देश पर ओएमआर शीट की मूल प्रतियां नष्ट कर दी गयी थीं. न्यायाधीश राजशेखर मंथा पहले ही आदेश दे चुके हैं कि जिस प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया, उसकी सारी जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए. अब यह मामला न्यायाधीश राजशेखर मंथा की बेंच से न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है. बोर्ड ने कोर्ट के आदेश के बाद प्रस्ताव की कॉपी जमा की है.
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