संवाददाता, कोलकाता
एसएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़े जमानत मामले में सीबीआइ ने शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी. खंडपीठ के निर्देश पर सीबीआइ से यह पूछा गया था कि मामले में अनुमति किससे मांगी गयी थी. दरअसल, कोर्ट ने सीबीआइ से रिपोर्ट तलब की थी. सीबीआइ ने मामले में 11 लोगों की सूची सौंपी है. इसमें कहा गया है कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के मामले में राज्यपाल से अनुमति मांगी गयी थी और उन्होंने सभी चार मामलों में अनुमति दे दी थी. विधायक जीवन कृष्ण साहा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी गयी थी. विधायक की गिरफ्तारी के लिए भी राज्यपाल से अनुमति मिल गयी थी. लेकिन एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य के चार मामलों में राज्य के मुख्य सचिव से अनुमति मांगी गयी है. इनमें से किसी को भी अब तक मंजूरी नहीं मिली है. एसएससी की पूर्व अध्यक्ष शर्मिला मित्रा, एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सौमित्र सरकार, पूर्व सचिव व एसएससी के अध्यक्ष अशोक कुमार साहा व एसएससी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा के मामले में भी अनुमति मांगी गयी है. लेकिन राज्य के मुख्य सचिव से अभी तक अनुमति नहीं मिली है. साथ ही मध्य शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली समेत कई के मामले में मुख्य सचिव से अनुमति मांगी गयी है. लेकिन अभी तक सीबीआइ को अनुमति नहीं दी गयी है.
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