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तालिबानी फरमान से बचने के लिए 19 परिवारों ने सीएम से लगायी गुहार

पुलिस व अदालत नहीं, ग्राम कमेटी का फैसला ही मानना होगा, ग्राम कमेटी के जुर्माने की रकम नहीं देने पर 19 परिवारों के खिलाफ फतवा जारी किया गया है.

प्रतिनिधि, हल्दिया

थाना-पुलिस व अदालत नहीं, ग्राम कमेटी का फैसला ही मानना होगा, ग्राम कमेटी के जुर्माने की रकम नहीं देने पर 19 परिवारों के खिलाफ फतवा जारी किया गया है. इससे बचने के लिए नंदकुमार के सुंदलपुर के पीड़ित परिवारों ने सीएम से गुहार लगायी है.

जानकारी के अनुसार, इस गांव में ग्राम कमेटी ही हर फैसले करती है. आरोप है कि पुलिस भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती. पीड़ितों ने बताया कि उनका सामूहिक बहिष्कार कर दिया गया है.

सुंदलपुर गांव के निवासी गौरहरि दास ने बताया कि उन्होंने बैंक से 22 लाख का लोन लेकर 14 बीघा की भेड़ी में चिंगड़ी मछली का पालन शुरू किया था. इसके बाद ग्राम कमेटी ने उन्हें प्रति बीघा तीन हजार शुल्क के रूप में देने को कहा. वह एक साल तो उन्होंने यह रकम दी, लेकिन बीते साल व्यवसाय नहीं होने पर वह शुल्क नहीं दे पाये. इसके बाद कमेटी ने उनका काम बंद कर दिया.

यही हाल सुदर्शन दास का बी है. संपत्ति विवाद को लेकर वे पहले ग्राम कमेटी के पास गये थे, जहां मामला नहीं सुलझा, तो वह लोग कोर्ट चले गये. इस खबर से ग्राम कमेटी के सदस्य नाराज हो गये और सुदर्शन पर जुर्माना लगा दिया. उन्होंने बीडीओ,एसपी और विधायक से भी मदद मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. अब उन्होंने सीएम से गुहार लगायी है. इधर, ग्राम कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने यह नियम नहीं चालू किया है. यह पूर्व चेयरमैन के समय में निर्धारित हुआ है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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