संवददाता, सीवान. सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. सड़क हादसों के पीछे एक बड़ी वजह वाहनों को बेलगाम रफ्तार से चलाना है. वाहनों के स्पीड पर लगाम लगाने के लिए अब सभी तरह के व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस सिस्टम को लगाये जाने का दिशा-निर्देश जारी किया गया है. अगर व्यवसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस सिस्टम लगाए बिना सड़कों पर गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो विभाग उन वाहनों को अनफिट मानते हुए जुर्माना भरना पड़ेगा. स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने से वाहनों की गति नियंत्रित होगी, साथ ही जिले में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी. दुर्घटनाओं को देखते हुए ही परिवहन विभाग द्वारा सभी व्यवसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस सिस्टम को लगवाना अनिवार्य कर दिया है. राज्य के परिवहन सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र में जिन वाहनों में अबतक स्पीड लिमिट डिवाइस नहीं लगे हैं, उन वाहनों में यह सिस्टम लगवाना अनिवार्य हो गया है. स्पीड लिमिट डिवाइस वाहन गति को करती है निर्धारित जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार विवेकानंद ने बताया कि स्पीड लिमिट डिवाइस का उपयोग वाहनों की गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. इस डिवाइस को वाहन के इंजन के साथ लगाया जाता है. इसे लगाने के बाद वाहन की गति – सीमित हो जाती है और तय गति से – ज्यादा रफ्तार में वाहन नहीं चलाया जा सकता है. सभी व्यवसायिक वाहनों में एसएलडी लगवाना अनिवार्य है. परिवहन विभाग के द्वारा पत्र जारी होने के बाद से ही सभी व्यवसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने को वाहन के ऑनरों को निर्देशित किया गया है. सड़क हादसों को कम करने के लिए अब हाइवे पर भी जांच अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों से तगड़ा जुर्माना लेने के साथ ही उनका वाहन भी जब्त किया जायेगा. जिन व्यवसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगे हुए नहीं पाए जाएंगे तो उन वाहन को अनफिट माना जायेगा. तीन वाहनों को मिली है छूट बताते चलें कि स्पीड लिमिट डिवाइस वाहन लगने के लिए विभाग तो निर्देश जारी कर दी हैं. लेकिन इनमें तीन वाहनों को सरकार ने छूट दी हैं. जिसमें एंबुलेंस, पुलिस व फायर ब्रिगेड के वाहन शामिल हैं. क्योंकि इन वाहनों की आवश्यकता कब किस समय पड़ जायेगी यह कोई नहीं जानता हैं. इसलिए इन वाहनों को छूट मिली हैं.
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