बोदरा टोला सेंगेल माझी छीता मुर्मू ने माझी बाबा के फैसले को महिला विरोधी बताया
जमशेदपुर :
करनडीह ग्रामप्रधान सह माझी बाबा सलखू सोरेन की अगुवाई में रविवार को बुलायी गयी ग्रामीणों की बैठक में महिला उपमुखिया मोनिका हेंब्रम को दंडित करने का मामला प्रकाश में आया है. ग्रामीणों ने दंड में 5 हजार रुपये, एक बकरा, तीन मुर्गा देने को कहा है. करनडीह के ही बोदरा टोला सेंगेल माझी छीता मुर्मू ने ग्रामप्रधान सह माझी बाबा सलखू सोरेन के उस फैसले का पुरजोर विरोध किया है. छीता मुर्मू ने बताया कि मोनिका मुर्मू करनडीह की उपमुखिया है. उसका दोष सिर्फ इतना है कि वह पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते 7 जुलाई को करनडीह सरजाेमटोला में सरना धार्मिक स्थल जाहेरथान की नवीनीकरण योजना का अधिकारियों के साथ जायजा लेने के लिए जाहेरथान में गयी थी. माझी बाबा का फैसला महिला विरोधी है. प्रशासन को इस मसले पर हस्तक्षेप करते हुए माझी बाबा सलखू सोरेन पर अविलंब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि संताल परंपरा के अनुसार एक महिला का जाहेरथान में प्रवेश करना वर्जित हो सकता है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते विकास कार्यों का जायजा लेना उनका दायित्व भी है. ऐसे में मोनिका हेंब्रम के खिलाफ एकतरफा फैसला लेना गलत है. उपमुखिया का जाहेरथान में प्रवेश करने को परंपरा से जोड़कर देखना ठीक नहीं है. इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जायेगा. साथ ही कोई भी महिला विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ने से परहेज करेंगी. वहीं दूसरी ओर उपमुखिया मोनिका हेंब्रम को दंडित करने का मामला जुगसलाई तोरोप परगना दशमत हांसदा के पास पहुंचा है. इस मुद्दे पर उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.माझी बाबा के बुलावे पर गयी थी जाहेरथान : मोनिका
उपमुखिया मोनिका हेंब्रम ने बताया कि ग्रामसभा ने उसे जाहेरथान में प्रवेश कर हुई गलती के लिए दंड स्वरूप 5 हजार रुपये, एक बकरा व तीन मुर्गा देने को कहा गया है. उसे 11 अगस्त तक दंड जमा करने को कहा गया है. उन्होंने बताया जब उसे ग्रामीणों की बैठक में बुलाया गया तो उसे पता ही नहीं था कि उसे किस बात के लिए बुलाया जा रहा है. वहां जाने पर ग्रामीणों ने उसे उनके द्वारा किये गये गलती के बारे में बताया. इसपर माेनिका ने बताया कि वह माझी बाबा के बुलावे पर ही जाहेरथान गयीं थी. उसने जाहेरथान परिसर में प्रवेश जरूर किया था, लेकिन जहां पूजा स्थल है, वहां नहीं गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है