17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग बेरोकटोक चला रहे वाहन, हो रही है दुर्घटना

नाबालिग बेरोकटोक चला रहे वाहन, हो रही है दुर्घटना

प्रतिनिधि, मधेपुरा सड़क पर लहरिया कट, बिना हेलमेट व तीन से चार लोडिंग कर नाबालिग और बालिग हुए युवक तेज गति से बाइक चलाते हैं, जिससे हर हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. ऐसे बेकहे युवक बाइक पर खड़े होकर भी करतब दिखाने का प्रयास करने से नहीं चूक रहे हैं. आश्चर्य तो यह है कि यह सब खेल जिला मुख्यालय की सड़कों पर बेरोकटोक हो रहा है, फिर भी प्रशासन, खासकर यातायात विभाग पूरी तरह मौन है. ऐसा लगता है कि उसे किसी बड़े हादसे का इंतजार है. अक्सर होती रहती है दुर्घटना अभी जिस तरह वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. खासकर दो पहिया वाहनों के अधिकतर चालक या तो नौसिखिये होते हैं या फिर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के. यूं तो सड़क दुर्घटना की वजह कई है, लेकिन नौसिखिया चालकों का वाहन चलाना घटना की मुख्य है. लगातार दुर्घटना होने के बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं. प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटना होती ही रहती है, जिसमें अधिकांश घटना में व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है. वहीं कुछ लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं. नकेल नहीं कसती है पुलिस शहर में कहीं भी ट्रैफिक व्यवस्था नाम की चीज नहीं है. यूं तो ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पर कुछ पुलिस के जवानों को प्रतिनियुक्त भले ही कर दिया गया है, लेकिन वे ऐसे बेकहे लड़कों पर नकेल करने की बजाय आराम फरमाते अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं. वही बस स्टैंड के समीप ट्रैफिक पुलिस कम नजर आते हैं. इस कारण अक्सर ही बस स्टैंड में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है. जब कभी किसी अधिकारी की वाहन उस ओर से गुजरती है तो वो मुस्तैदी होकर जाम हटाने लगते हैं. पुलिस के डर से पहनते हैं हेलमेट शहर के पश्चिमी बाइपास की सड़क पर युवक बिना हेलमेट व ट्रिपल या चार लोडिंग और तेज गति से वाहन चलाते है. लहरिया कट व तीन से चार सवारों के साथ चलना आम बात है. इसके अलावा बाइक पर चार या पांच बाइक के साथ ग्रुप में चलते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावकों की गलती है कि वे उनकी जिद के आगे झुककर बाइक दिला देते हैं लेकिन दुर्घटना होने के बाद युवक के परिजन मातम रहते हैं और पुलिसिया व्यवस्था को कोसते हैं. दूसरी और सबसे बड़ी गलती पुलिस प्रशासन की है जो अपनी नंगी आंखों से यह सब देखते कार्रवाई नहीं करती है. —— 16 वर्ष से ऊपर के युवक या युवती स्कूटी चला सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल 18 वर्ष से ऊपर और वाहन अनुज्ञप्ति लेने के बाद ही चला सकते हैं. अगर कोई ट्रिपल या बेढंग तरीके से गाड़ी चलाते दिखायीई देता है तो, उसकी गाड़ी की चालान काटकर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. अनिल कुमार, एमभीआई

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें