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नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार में मुजरिम को 15 वर्ष कैद

अदालत से : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया

छह वर्ष के नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी झरिया निवासी छेदी अंसारी को 15 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. 20 जुलाई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. मुजरिम छेदी अंसारी इस मामले में फरार है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने अपना फैसला सुनाया. प्राथमिकी पीड़ित बच्चे की मां की शिकायत पर झरिया थाने में छह नवंबर 2015 को दर्ज की गयी थी.

रंजय हत्याकांड में नोडल अधिकारी का बयान दर्ज :

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने वोडाफोन कंपनी के नोडल अधिकारी राजकुमार पाल की गवाही करायी. अदालत को दिये बयान में अमरनाथ ने मामा उर्फ नंद किशोर सिंह के मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट की पुष्टि की. जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस द्वारा पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह आज हाजिर नहीं थे. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई 2024 मुकर्रर कर दी है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की.

दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर फैसला कल :

पांच लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या कर देने के मामले में सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी तोपचांची थाना क्षेत्र के नरकोपी निवासी मिथिलेश कुमार उर्फ मिथिलेश पंडित को दोषी करार दिया है. अदालत में अभियुक्त मिथिलेश कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई निर्धारित कर दी है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने किया. तोपचांची थाना क्षेत्र निवासी सरोजिनी रवानी ने नौ दिसंबर 2022 को तोपचांची थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. आरोप में कहा गया था कि अभियुक्त उसकी पुत्री प्रिया कुमारी को पहले बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा कर अंतरजातीय विवाह कर लिया था. शादी के बाद अभियुक्त पांच लाख रुपये दहेज की मांग करने लगा. इतनी राशि देने में वह असमर्थ था. एक जून 2023 को दिन के दो बजे अभियुक्त उसकी पुत्री के गले में रस्सी बांधकर हत्या कर दी.

टेंडर घोटाला के आरोपी ने पासपोर्ट बनाने के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति :

बोकारो स्टील प्लांट में हुए टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी बीएसएल के दिल्ली ऑफिस के पूर्व मैनेजर सैयद नेयाज अनवर ने अर्जी दायर कर पासपोर्ट बनाने की अनुमति मांगी है. उक्त अर्जी पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने बहस की. वहीं सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक मुरारी कुमार आर्य ने अर्जी का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है. बताते चलें कि वर्ष 2004 में सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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