25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Ranchi News : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद

Ranchi News: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को प्रेम प्रसंग में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी सुखराम होरो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

रांची. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को प्रेम प्रसंग में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी सुखराम होरो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उसपर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जांच में आरोपी सुखराम होरो का डीएनए मैच किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया था.

नाबालिग की सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की गयी थी

कोर्ट ने ट्रायल फेस कर रहे अन्य तीन आरोपी राहुल होरो, रौशन होरो और पवन होरो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था. यह मामला 23 जुलाई 2022 का है. मामले में 15 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गयी थी. लापुंग थाना क्षेत्र के जमाकेल गांव के पास झाड़ी में नाबालिग लड़की का शव मिला था. मामले को लेकर एक किशोर सहित पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. किशोर का मामला जेजे बोर्ड में चल रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें