मधुबनी. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छ्ह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में खजौली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी चतरा काशी टोल निवासी दीपक यादव को पॉक्सो की धारा 8 के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 448 भादवि में भी छ माह साधारण कारावास एवं 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से विजय नाथ झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी.
क्या है मामला
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 3 मार्च 2023 की है. पीड़िता अपने घर के कमरे में सोई हुई थी. करीब 2 बजे रात में आरोपी घर में घुसकर नाबालिग के साथ गलत नीयत से दुर्व्यवहार करने लगा. इस पर पीड़िता शोर मचाने लगी. शोर मचाने पर आरोपी ने पीड़िता का मुंह बंद कर दिया. बगल के कमरे में पीड़िता के चाचा-चाची सोये हुए थी. चिल्लाने की आवाज पर जब पीड़िता के चाचा आये तो आरोपी के भागने के क्रम में सिर में चोट लग गयी. मामले को लेकर पीड़िता ने खजौली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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