लोक शिकायत का मामला : संपतचक सीओ को शो-कॉज
संवाददाता, पटना
डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को फतुहा के बीडीओ पर लोक शिकायत से संबंधित मामले में पांच हजार का जुर्माना लगाया और संपतचक के सीओ से शो-कॉज किया. वह बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील और बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान 18 मामलों की सुनवाई की गयी, जिनमें नौ मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया तथा नौ मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया. अपीलार्थी गौरीचक थाना क्षेत्र के राम सिंहासन प्रसाद की शिकायत ह्यूम पाइप डालकर पानी गिराने के संबंध में है. उनका कहना था कि 5-6 साल पहले पंचायत द्वारा नाले का निर्माण कराया गया था, जिसे मेरी जमीन तक बनाकर छोड़ दिया गया है. इससे जलजमाव की स्थिति हो गयी है. इससे किसानों का लगभग 20 बीघा खेत सालों परती रह जाती है. डीएम ने पाया कि लोक प्राधिकार फतुहा के बीडीओ ने लगभग नौ महीने की अवधि में फतुहा के बीडीओ ने कोई प्रयास नहीं किया. इसके कारण 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनसे कारण पूछा गया है. एक अन्य मामले में अपीलार्थी बजरंगी कुमार सिंह की अपील पर डीएम ने पाया कि 19 जनवरी, 2024 को पटना सदर एसडीओ द्वारा आदेश देने के बाद भी संपतचक के सीओ ने 23 जुलाई अपर समाहर्ता को जमाबंदी पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा. इस पर डीएम ने संपतचक सीओ से स्पष्टीकरण मांगा.
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