बेनीपट्टी. प्रखंड क्षेत्र के किसानों के पटवन के लिये डीजल अनुदान के लिए आवेदन लिये जाने की प्रक्रिया 28 जुलाई से प्रारंभ होगी. बीएओ नौशाद अहमद ने कहा कि डीजल अनुदान 30 सितंबर तक राज्य के अंदर किसी अधिकृत पेट्रोल पंप से खरीद किये गये डीजल पर ही मान्य होंगे. सिचाई के लिये 75 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रति एकड़ 10 लीटर डीजल का 750 रुपये अनुदान दिया जा सकेगा. धान का बिचड़ा व जुट फसल की अधिकतम दो सिचाई के लिये 1500 रुपये प्रति एकड़ ही अनुदान दिया जायेगा. हरी फसलों में धान, मक्का व अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिचाई के लिये 2250 रुपये प्रति एकड़ डीजल अनुदान दिया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ की फसलों के लिये ही डीजल अनुदान देय होगा. परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा. रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा. वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, वे गैर रैयत किसान कहलाते हैं और उन्हें प्रमाणित या सत्यापित करने के लिये किसी पंचायत प्रतिनिधियों व कृषि समन्वयकों द्वारा पहचान की जा सकेगी. डीजल का क्रय कर वास्तव में सिचाई की गई है इसकी जांच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा की जायेगी. डीजल क्रय के उपरांत डीजल पावती रसीद जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक निश्चित रूप से अंकित हो वही मान्य होगा. बीएओ ने बताया कि सत्यापन के समय डीजल क्रय का मूल्य अभिश्रव कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा. डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूरा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जरूरी होगा. अंगूठे के निशान वाले आवेदन का सत्यापन कृषि समन्वयक करेंगे इसके बाद ही आवेदन अपलोड बेबसाइट पर अपलोड कर सकेंगे. उन्होंने यह ही बताया कि डीजल अनुदान योजना का लाभ केवल ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही मिल सकेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है