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बड़े भाई सुनील की हत्या मामले में छोटा भाई लोचन दोषी करार

बिस्फी थाना क्षेत्र में करीब 16 वर्ष पूर्व सुनील ठाकुर की हत्या के मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में सुनवाई हुई.

मधुबनी . बिस्फी थाना क्षेत्र में करीब 16 वर्ष पूर्व सुनील ठाकुर की हत्या के मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी थाना क्षेत्र के बलहा निवासी लोचन ठाकुर उर्फ शैलेन्द्र ठाकुर को दफा 302 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव के अनुसार 2 दिसंबर 2008 को तकरीबन 4 बजे शाम में आरोपी लोचन ठाकुर को अपने बड़े भाई सुनील ठाकुर घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया. फिर दोनों के बीच विवाद को समाप्त कराकर सूचिका अपने पति को लेकर घर चली गई. फिर दूसरे दिन 3 दिसंबर 2008 को सुबह साढ़े पांच बजे आरोपी अपने पत्नी के साथ रॉड लेकर आया और सुनील कुमार को मारने लगा. जिससे उसका सिर फट गया. सूचिका के शोर मचाने पर ग्रामीण आये. तब तक आरोपी भाग गया था. ग्रामीणों की मदद से कमतौल अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया. जहां इलाज के क्रम सुनील ठाकुर की मौत हो गयी थी. मामले को लेकर मृतक की पत्नी शैल देवी के बयान पर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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