रांची. जेपीएससी द्वारा सीडीपीओ के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा दो से चार अगस्त 2024 तक ली जायेगी. परीक्षा दो पालियों में होगी. दो अगस्त को पहली पाली सुबह 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक हिंदी की परीक्षा होगी, जबकि तीन अगस्त को पहली पाली में सामान्य अध्ययन (प्रथम पत्र) तथा द्वितीय पाली (दोपहर दो बजे से अपराह्न पांच बजे तक) सामान्य अध्ययन (द्वितीय पत्र) की परीक्षा होगी. चार अगस्त को पहली पाली में वैकल्पिक विषय (प्रथम पत्र) तथा द्वितीय पाली में वैकल्पिक विषय (द्वितीय पत्र) की परीक्षा होगी.
1590 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे
पीटी में उत्तीर्ण 1590 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड व उपस्थिति पत्रक आयोग की वेबसाइट से पंजीयन संख्या और जन्म तिथि डाल कर डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी एक अगस्त 2024 तक कार्यदिवस में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आवेदन पत्र देकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.
अभ्यर्थी को सभी पत्रों की परीक्षा में शामिल होना
मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में वैकल्पिक विषय के लिए चयनित विषय के आधार पर ही एडमिट कार्ड निर्गत किये गये जायेंगे व इसके अनुसार ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी. अभ्यर्थी को प्रत्येक पाली में एक ही उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी. अभ्यर्थी को सभी पत्रों की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा अन्यथा मुख्य परीक्षा की मेधा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जायेगा. नकल करने या परीक्षा बाधित करने आदि पर अभ्यर्थी झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 की संगत धाराओं के अंतर्गत दंडित किये जायेंगे.
अभ्यर्थी को सभी पत्रों की परीक्षा में शामिल होना
मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में वैकल्पिक विषय के लिए चयनित विषय के आधार पर ही एडमिट कार्ड निर्गत किये गये जायेंगे व इसके अनुसार ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी. अभ्यर्थी को प्रत्येक पाली में एक ही उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी. अभ्यर्थी को सभी पत्रों की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा अन्यथा मुख्य परीक्षा की मेधा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जायेगा. नकल करने या परीक्षा बाधित करने आदि पर अभ्यर्थी झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 की संगत धाराओं के अंतर्गत दंडित किये जायेंगे.
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