12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

तातारपुर मामले में दो बालक भेजे गये रिमांड होम, पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले तीन को जेल

तातारपुर मामले में दो बालक भेजे गये रिमांड होम, पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले तीन को जेल

तातारपुर पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी के आरोप में निरुद्ध किये गये बालक को छुड़ाने के लिए पहुंचे चार अन्य को भी हिरासत में लिया गया था. उक्त मामले में तातारपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव के लिखित आवेदन पर दो नाबालिग सहित तीन अन्य के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. इनमें से निरुद्ध किये गये दो नाबालिग को जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड होम भेज दिया गया. जबकि तीन अन्य को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि निरुद्ध किये गये बालक को छुड़ाने के उद्देश्य से पहुंचे चार अन्य लोगों को भी पकड़ा गया था. उक्त लोगों ने थाना के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ हाथापाई की और सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न किया था. मामले में दायर किये गये केस में उल्लेख किया गया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्णिया जिला निवासी एक लड़का एक मोबाइल बेचने के लिए पहुंचा है जो संभवत: चोरी का प्रतीत हो रहा है. सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचे कर बालक को पकड़ लिया और उसके पास मौजूद मोबाइल को जब्त कर लिया. इसी दौरान एक अन्य बालक भी थाना पहुंचा और उसने मोबाइल को कागजात मंगवाने की बात कह कर किसी को फोन कर बुलाया. इसके बाद दो बाइक पर सवार तीन युवक थाना पहुंच गये. पहुंचते ही उक्त लोगों ने निरुद्ध किये गये बालक को छुड़ाने का प्रयास किया और पुलिस से बहस करने लगे. उन्हें रोकने का प्रयास करने के दौरान तीनों युवकों ने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी. सत्यापन में बालक के पास से मिली मोबाइल को चोरी का पाया गया. मामले में पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी को हिरासत में ले लिया था. जिसके बाद उन्हें सोमवार को जेल भेज दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें