प्रयागराज: समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा के फैसले को रद्द कर दिया है. कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले को अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले से उनकी सांसदी जाने का खतरा भी खत्म हो गया है.
29 अप्रैल 2023 को सुनाई गई थी सजा
गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी (Ghazipur MP Afzal Ansari) को 29 अप्रैल 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था. इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां से रोक के बाद उनकी सांसदी बच गई थी. 2024 में फिर से अफजाल अंसारी ने लोकसभा का चुनाव गाजीपुर से लड़ा था अैर जीत हासिल की थी. हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बाद उनकी सांसदी एक बार फिर बच गई है.
कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में लगा है गैंगस्टर
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अफजाल अंसारी (MP Afzal Ansari) पर गैंगस्टर एक्ट लगा था. इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी. अफजाल अंसारी के राजनीति कॅरियर पर नजर डालें तो वो 2004 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने थे. लेकिन 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के मामले उन्हें जेल जाना पड़ा था. 2009 में अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़े लेकिन हार गए. इसके बाद 2014 में उन्होंने बलिया से कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई. 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन में अफजाल बीएसपी से टिकट पाने में सफल रहे और जीते भी. इसके बाद 2023 में उन्हें चार साल की सजा सुना दी गई और फिर से जेल जाना पड़ा था.