– जिले में बीएस सिक्स मॉडल के 55 वाहन हैं, इनके मालिकों को भेजी जायेगी नोटिस वरीय संवाददाता, भागलपुर भागलपुर समेत पूरे बिहार में बीएस सिक्स यानी भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की खरीदारी के समय अब दो की बजाय 14 वर्ष तक का रोड टैक्स एकमुश्त जमा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. बीएस सिक्स वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर परिवहन विभाग पटना से एक नया निर्देश जारी हुआ है. सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य परिवहन आयुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार व एमवीआइ एसएन मिश्रा को यह जानकारी दी. इसके तहत बीएस सिक्स वाहनों की खरीदारी के समय रजिस्ट्रेशन तभी होगा, जब 14 साल का टैक्स जमा होगा. अब तक वाहनों की खरीदारी के समय दो साल तक का टैक्स जमा करने का नियम था. वीसी में कहा गया कि जिले में 55 लोगों ने दो साल तक का रजिस्ट्रेशन टैक्स जमा कर बीएस सिक्स मानक वाले वाहनों की खरीदारी की है. इन वाहन मालिकों ने सिर्फ दो वर्ष तक का टैक्स जमा किया है. इन वाहन मालिकों को नोटिस भेजी जायेगी. वाहन मालिकों को शेष बचे 12 वर्ष तक का टैक्स जमा करना होगा. बीएस फोर की तुलना में बीएस सिक्स मानक वाले वाहनों से सल्फर उत्सर्जन की मात्रा पांच गुना कम होगी. इसके धुंए में नाइट्रोजन ऑक्साइड डीजल में 70 प्रतिशत और पेट्रोल इंजन के लिए 25 प्रतिशत तक कम होगा. स्वच्छ हवा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है