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गांजा तस्करी मामले में पिता-पुत्र सहित तीन को कोर्ट ने माना दोषी

टाउन थाना क्षेत्र के बालगुदर गांव निवासी पिता-पुत्र समेत तीन गांजा तस्कर को एडीजे फर्स्ट राजीव कुमार मिश्रा के कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया है.

लखीसराय. टाउन थाना क्षेत्र के बालगुदर गांव निवासी पिता-पुत्र समेत तीन गांजा तस्कर को एडीजे फर्स्ट राजीव कुमार मिश्रा के कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. तीनों आरोपित को तीन अगस्त को मामले में सजा सुनायी जायेगी. विशेष लोक अभियोजक घनश्याम प्रसाद यादव ने इस संबंध में बताया कि 2019 में टाउन थाना पुलिस द्वारा विद्यापीठ चौक पर छापेमारी के दौरान बालगुदर गांव निवासी नागेश्वर झा के पान दुकान से चार किलो एवं रामचंद्रपुर गांव निवासी रामाज्ञा सिंह के दुकान से एक किलो गांजा बरामद किया गया था. उसके बाद नागेश्वर झा के बालगुदर गांव स्थित मकान से सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 34 किलो गांजा बरामद किया था. नागेश्वर झा ने बताया था कि गांजा का तस्करी उसका पुत्र रवि कुमार करता है. टाउन थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश कुमार ने कोर्ट में जिरह किया.

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