प्रतिनिधि, खगड़िया
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला व अल्पसंख्यक वर्ग के युवा आवेदन कर सकेंगे. जिला उद्योग महा प्रबंधक ने बताया कि आवेदक का चयन राज्य स्तर पर चयन समिति के द्वारा पूर्णतः रेन्डमाईज सिस्टम( लॉटरी सिस्टम) से किया जायेगा. जिसका लाईव प्रसारण भी होगा. कहा कि आवेदक अपने आवेदन के चयन के लिए किसी बिचौलिये के झासा में नहीं आये. बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य भर में 9247 आवेदनों को स्वीकृत कर युवाओं को ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वरोजगर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है. गौरतलब है कि इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर लोग खुद का कारोबार स्थापित कर सकेंगे. उद्योग विभाग के द्वारा इस योजना के लिये चयनित लाभार्थीयों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित युवा बेरोजगारों को कारोबार के लिये दो किस्त में राशि दी जायेगी. पहली किस्त के रूप में कुल प्रोजेक्ट का 40 प्रतिशत राशि मशीनरी खरीद के लिए दिये जाएंगे. तथा दूसरे किस्त के तौर पर 60 प्रतिशत राशि दी जाएगी. लाभुक को एक प्रतिशत ब्याज के साथ 84 किस्तों में आगामी सात साल में जमा करने पड़ेंगे.
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