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डिफॉल्टर वाहन मालिकों को अर्थदंड में छूट का अंतिम मौका

180 दिन के अंदर जमा कराये अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि

प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर

जिला परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को कुछ नियम-शर्त्तों के साथ छूट देने का फैसला किया है. इस दौरान यदि विभाग की शर्तों को वाहन मालिक पूरा करते हैं, तो उन्हें छूट मिलेगी, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिला परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक झारखंड के सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक के लिए वन टाइम सेटेलमेंट के तहत टैक्स माफ करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें 180 दिनों की अवधि में बकाया, रोड परमिट के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अर्थदंड की राशि जमा करने पर उस वाहन पर देय अर्थदंड, जो भी होगा उसकी माफी करने एवं उक्त वाहन को विनियमित किया जायेगा. नीलाम पत्र वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी उपरोक्त अर्थदंड माफी का लाभ देने एवं उक्त वाहन के खिलाफ दायर नीलाम पत्र वाद विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा. वैसे वाहन स्वामी, जो इस योजना का लाभ नहीं उठायेंगे उन्हें मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 एवं झारखंड मोटर वाहन करारोपण नियामवली 2001 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान प्रचलित दर पर कर एवं अर्थदंड का भुगतान करना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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