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हत्या मामले में फरार अभियुक्तों की संपत्ति हुई कुर्क

मनेर पुलिस ने ब्रह्मचारी गांव में न्यायालय के निर्देश पर अपराधियों ने गोली मारकर चाचा की हत्या व घायल भतीजे के मामले में अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की गयी

प्रतिनिधि, मनेर गुरुवार को मनेर पुलिस ने ब्रह्मचारी गांव में न्यायालय के निर्देश पर अपराधियों ने गोली मारकर चाचा की हत्या व घायल भतीजे के मामले में अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की गयी. इस दौरान मनेर थाना के एडिशनल थानाध्यक्ष मनोज कुमार समेत पुलिस कर्मी शामिल थे. बताया जाता है कि अप्रैल माह में ब्रह्मचारी गांव अपराधियों ने चाचा देव कुमार राय व भतीजे बिट्टू कुमार को गोली मार दी थी. जिसमें चाचा की मौके पर ही मौत हो गयी थी, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया था. हत्या की घटना के बाद सभी अभियुक्त फरार थे. वहीं न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने फरार अभियुक्तों की संपत्ति कुर्की जब्ती की. इस संबंध में मनेर थानाध्यक्ष सुनील कुमार भगत ने बताया कि 28 अप्रैल 2024 को ब्रह्मचारी हीरा टोला निवासी स्व चिंतामणि राय के पुत्र देव कुमार राय (46वर्ष) अपने भाई स्व अरुण कुमार राय के बेटे बिट्टू कुमार के साथ बाइक से अपने ईंट-भट्ठा से घर लौट रहे थे. घर जाने के क्रम में ब्रह्मचारी मोड़ के पास दो बाइक पर सवार अपराधियों ने देव कुमार व बिट्टू पर फायरिंग शुरू कर दिया. वहीं देव कुमार की मौत की हो गयी थी, जबकि भतीजा बिट्टू घायल हो गया था. इस मामले में मनेर थाना कांड संख्या 435/ 23 दर्ज किया गया था. इसके प्राथमिकी के शेष फरार चल रहे अभियुक्तों में अजय कुमार उर्फ बच्चा राय, लाल साहब राय, दयानंद राय, पिंटू राय, तरुण प्रताप व तेज प्रताप के विरुद्ध संपत्ति कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गयी. बताते चलें कि ईंट-भट्ठे की भूमि के विवाद में यह घटना हुई थी. इसी मामले में घायल बिट्टू के पिता पूर्व पंसस अरुण कुमार की भी हत्या हुई थी.

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