26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाली विवाद में हुई हत्या में एक को आजीवन, दूसरा को 10 वर्ष, 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया गया

रामनगर थाना क्षेत्र के हरदिया में पांच वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में दो लोगों को सजा सुनायी गयी है.

बगहा. रामनगर थाना क्षेत्र के हरदिया में पांच वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में दो लोगों को सजा सुनायी गयी है. जिसमें से एक को आजीवन कारावास तो दूसरे को दस साल की सजा सुनायी गयी है. यह सजा व्यवहार न्यायालय बगहा के एडीजे तृतीय आशीष मिश्रा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनाया है. इस बाबत जानकारी देते हुए प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि रामनगर थाना कांड संख्या 18/ 2019 में मोहन बैठा, सोनू बैठा, और शोभा देवी को सरजू राम हत्याकांड में दोषी करार पाया गया था. धारा 302 में मोहन बैठा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. धारा 307 में सोनू बैठा को दस वर्ष की सजा सुनायी गयी है तथा दस हजार अर्थदंड लगाया गया है. इसके साथ ही धारा 323 में शोभा देवी को दोषी पाया गया था. न्यायालय द्वारा शोभा देवी को फटकार लगाते हुए उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया. गौरतलब है कि सूचक रामनगर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी कन्हैया राम है. कन्हैया ने थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में बताया है कि मृतक सरजू राम से नाली के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी और मारपीट के दौरान ही घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें