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लापरवाह आइओ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश

मारपीट के मामले में आइओ ने जख्म प्रतिवेदन न्यायालय में नहीं कराया उपलब्ध, नाराज हुए जज

मुंगेर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रूपा कुमारी ने अग्रिम जमानत आवेदन 594/24 की सुनवाई मामले में लापरवाह कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए छह अगस्त ( सुनवाई तिथि ) को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस मामले में पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक निर्देश दिया गया है. अपर लोक अभियोजक उपेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि अनुसंधानकर्ता ने अब तक हवेली खड़गपुर थाना कांड संख्या 13/2024 में जख्म रिपोर्ट न्यायालय में समर्पित नहीं किया है. इसे लेकर न्यायालय ने 16 जुलाई को आइओ को शो-कॉज नोटिस निर्गत किया था. इसमें अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित थी. इसमें आईओ ने न जवाब दिया न ही न्यायालय में उपस्थित हुआ था. वाद में अगली सुनवाई 27 जुलाई को हुई, इसमें भी आइओ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. जिस वजह से अग्रिम जमानत आवेदन का निष्पादन नहीं हो सका. इन्हीं कारणों से न्यायालय ने सख्त एक्शन लिया है. विदित हो कि मारपीट को लेकर हवेली खड़गपुर थाना कांड संख्या 13/2024 दर्ज है. इसमें आइपीसी की धारा 307 लगी हुई है. इस कांड के नामजदों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन जख्म प्रतिवेदन उपलब्घ नहीं होने के कारण अग्रिम जमानत आवेदन का निष्पादन नहीं हो सका.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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