24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Love Jihad रोकने के लिए कानून लाएगी असम सरकार, उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास

Love Jihad: लव जिहाद को रोकने के लिए असम सरकार नये कानून लाने वाली है. इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की.

Love Jihad: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को ट्वीट किया और बताया कि उनकी सरकार भूमि जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए दो कानून ला रही है. अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू किसी मुसलमान की संपत्ति खरीदना चाहता है, तो उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी.

लव जिहाद करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लव जिहाद को लेकर ला रहे नये कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा, अगर कोई इस कानून को तोड़ने की हिम्मत करता है, तो दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी.

Also Read: Waqf Board: वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने की घोषणा

राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, हमने चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ के बारे में बात की थी. हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी. शर्मा ने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी जिसके तहत केवल असम में जन्में लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गयी ‘एक लाख सरकारी नौकरियों’ में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी.

मुख्यमंत्री की सहमति के बिना हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होगी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री को लेकर भी फैसला किया है. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है.

उत्तराखंड में फंसे हैं 1000 तीर्थयात्री

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें