20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

एक पखवारे के अंदर वाहन कर करें जमा

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय कोसी प्रमंडल द्वारा निर्गत परमिटों से आच्छादित कर-प्रमादी वाहन स्वामियों को एक पक्ष के अंदर भुगतान करने का निर्देश संयुक्त आयुक्त सचिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने निर्गत किया है

सहरसा. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय कोसी प्रमंडल द्वारा निर्गत परमिटों से आच्छादित कर-प्रमादी वाहन स्वामियों को एक पक्ष के अंदर भुगतान करने का निर्देश संयुक्त आयुक्त सचिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने निर्गत किया है. उन्होंने कहा कि बसों के वाहन स्वामी अपने वाहनों, बसों का लंबित मोटरवाहन कर का भुगतान सूचना प्रकाशित होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर संबंधित डीटीओ के कार्यालय में कर दें. ऐसा नहीं करने की स्थिति में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1988 के धारा 86 एवं धारा-85 की उपधारा एक क के निहित प्रावधानों के तहत परमिट रद्द, निलंबित कर दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें