बेसमेंट को खाली कराया गया, पहले दिन मैनुअल मैनपावर लगाकर बेसमेंट की सीढ़ी तोड़ने की कार्रवाई की गयी
जमशेदपुर :
झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर कदमा के वीणापानी नर्सिंग होम के बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित कॉमर्शियल गतिविधि तोड़ने की कार्रवाई जेएनएसी प्रशासन ने मंगलवार को शुरू कर दी. कदमा पुलिस निगरानी में पहले बेसमेंट को खाली कराया गया, पहले दिन मैनुअल मैनपावर लगाकर बेसमेंट की सीढ़ी तोड़ने की कार्रवाई की गयी. लेकिन बेसमेंट को क्लीयर करने का काम पूरा नहीं किया जा सका. बिल्डिंग के मालिक ने अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत मांगी है. हालांकि जेएनएसी प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ने के लिए बुलडोजर भी मंगाया था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया. इस मौके पर जमशेदपुर अक्षेस के सहायक अभियंता एसके सिंह, बतौर दंडाधिकारी जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी, मानगो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त, कदमा थाना की पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल मौजूद थे. इधर, कदमा स्थित वीणापानी नर्सिंग होम प्रबंधक को नर्सिंग होम के पहले तल्ले में आवंटित जगह से ज्यादा हिस्से में अवैध रूप से बने संरचना व संचालित मेडिकल दुकान को तोड़ने के लिए जेएनएसी ने नोटिस दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है