23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Swati Maliwal Case: बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. बता दें बिभव कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खास करीबियों में गिना जाता है.

Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के करने के आरोप में गिरफ्तार बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. बता दें कि बिभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास में स्वाती के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बिभव को जमानत देने से मना कर दिया था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या CM आवास कोई निजी आवास है? क्या ये अपेक्षा की जाती है कि ‘इस तरह के गुंडे’ CM आवास पर काम करें. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि हम अमूमन जमानत पर रिहाई का आदेश दे देते हैं. हमने हत्यारों और गंभीर अपराधियों तक को जमानत देते हैं. लेकिन यहां मामला नैतिकता का है, जिसमें एक सरकारी अधिकारी ने एक महिला पर हाथ उठाया है.

Also Read: Nawada News : सीबीआइ पर हमले में आरोपित गिरफ्तार

किन किन धाराओं में दर्ज था बिभव कुमार पर मुकदमा

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बिभव कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस थाने में बिभव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत दर्ज किया गया है.

Also Read: Patna : ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर महिला से की 41.50 लाख रुपये की ठगी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें