15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास

20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया

20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया सिमडेगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश टू नरंजन सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि 19 अप्रैल 2019 को सिमडेगा थाना क्षेत्र के तुंबाराकू कुडरूमटोली निवासी राम कुमार सिंह, बिरसमुनी व कलावमी देवी अपने घर में थे. इस क्रम में गांव के ही रमेश सिंह वहां पहुंचा और डायन का आरोप लगाते हुए जलावन वाली लकड़ी से पीट-पीट कर राम कुमार सिंह व बिरसमुनी देवी की हत्या कर दी. घटना में कजावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गयी. घटना के बाद पुलिस ने रमेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सात गवाहों के बयान व दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रमेश सिंह को दोषी करा देते हुए उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें