साहिबगंज. संत थॉमस बालिका उच्च विद्यालय धर्मपुर के 10वीं की छात्रा के साथ स्कूल जाने-आने के दौरान छेड़छाड़ करने तथा तेजाब से जलाने का धमकी देने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वीरेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी बैजू किस्कू को दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास एवं 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार संत थॉमस बालिका उच्च विद्यालय धर्मपुर के 10वीं की छात्रा को विद्यालय आने-जाने के दौरान आरोपी बैजू किस्कू पीछा करते थे और धमकी देता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो दुमका जैसी घटना तुम्हारे साथ भी घटित कर दुंगा. उक्त आरोपी द्वारा छेड़छाड़ तथा पीछा करने के मामले में पीड़िता ने रांगा थाना कांड संख्या 100/2022 में आरोपी बैजू किस्कू के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करायी थी. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा दस्तावेज पर उपलब्ध साक्ष्य के मद्देनजर आरोपी बैजू किस्कू को दोषी पाया. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने बहस में हिस्सा लिया.
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