जब्त आर्म्स को पुलिस ने कोर्ट में बतौर साक्ष्य पेश ही नहीं किया था, इसका लाभ आरोपी को मिला
तत्कालीन थाना प्रभारी ने ही किया था केस, आर्म्स व गोली के साथ दो को किया था गिरफ्तार
जमशेदपुर :
एडीजे-4 कोर्ट ने गुरुवार को आठ साल पूर्व आर्म्स एक्ट व रंगदारी के केस के आरोपी गैंगस्टर अखिलेश सिंह के बड़े भाई अमलेश सिंह, ज्योति प्रकाश, मनिंद्र सिंह, विनोद सिंह, सत्येंद्र सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.जबकि केस में आरोपी सूर्या उर्फ ललित कुमार और राजू अबतक फरार है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह, अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने पैरवी की थी. मालूम हो कि आठ साल पूर्व 12 अगस्त 2016 को सिदगोड़ा थाना प्रभारी राजदेव सिंह ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की थी. इस दौरान बार कंपनी गेट के समीप ट्रक, ट्रेलर से गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम पर रंगदारी व अवैध वसूली करते ज्योति प्रकाश समेत दो को गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान उसके पास से देशी कट्टा व गोली बरामद किया था. पूछताछ में ज्योति प्रकाश व अन्य ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम से रंगदारी वसूलने और इसके एवज में नौ हजार मासिक वेतन अखिलेश सिंह से मिलना कबूल किया था. इधर, जब्त आर्म्स को पुलिस ने कोर्ट में बतौर साक्ष्य पेश ही नहीं किया था, इसका लाभ आरोपी को मिला.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है