प्रतिनिधि, मधेपुरा
मोटरवाहन अधिनियमों तथा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना वसूली के लिए ई-चालान की व्यवस्था जिले में लागू है. मोटरवाहन अधिनियमों, यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान काटा जा रहा है. वाहन चालक अपनी सुविधा अनुसार ऑन स्पॉट या ऑनलाइन माध्यम से जुर्माने की राशि कहीं से भी घर बैठे आसानी से जमा कर सकते हैं. जिनका ई-चालान कट गया है वह वेबसाइट पर जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. जिला परिवहन कार्यालय मधेपुरा के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ई-चालान काटे गए वाहन चालकों से ऑनलाइन जुर्माने की राशि जमा करने के लिए लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त यदि किसी वाहन चालक को ई चालान की जुर्माना राशि को ऑनलाइन जमा करने में कठिनाई हो रही है, तो वह जिला परिवहन कार्यालय के हेल्प डेस्क (कांउटर संख्या 01) पर संपर्क कर सकते हैं. ई-चालान के जुर्माना राशि को नियमानुसार जमा करा सकते हैं.
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