बेतिया. एक नाबालिग बच्ची को मिठाई खिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर साठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायफ्ता रौशन ठाकुर मझौलिया थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव का रहने वाला है. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 16 मार्च वर्ष 2020 की है. घटना के दिन आरोपी एक नाबालिग बच्ची को मिठाई खिलाने की बात कहकर अपने घर ले गया. उसके बाद उसने बच्ची का मुंह कपड़े से लपेटकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चीखने की आवाज पर एक ग्रामीण बच्ची जब वहां पहुंची तो वह बच्ची को नग्न अवस्था में छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ. इस संबंध में बच्ची के परिजनों ने मझौलिया थाने में रोशन ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने भादवि की धारा 376 एबी तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा 6 में आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.
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