पटना.पटना के एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में युवक प्रशांत कुमार को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. प्रशांत दरभंगा जिले के लहेरियासराय के हॉस्पिटल रोड का रहने वाला है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संगम सिंह ने सुनवाई के बाद प्रशांत कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजा दिये जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की है. मामले के अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा और सरोज कुमारी ने बताया कि दोषी ने पटना में एक महिला से दुष्कर्म किया था. मामले की प्राथमिकी वर्ष 2019 में पटना के महिला थाने में दर्ज की गयी थी.
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