Muzaffarpur Municipal Corporation: मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बहुमंजिली इमारत बनाने वाले लोगों की अब खैर नहीं है. जांच के बाद नगर आयुक्त नवीन कुमार ने आठ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इससे पहले सभी को नगर निगम की तरफ से नोटिस भेज स्वीकृत नक्शे की डिमांड की गयी थी.
इन इलाकों के भवनों पर कार्रवाई
नगर आयुक्त ने बताया कि जिन आठ के खिलाफ केस दर्ज की गयी है. इसमें कलमबाग चौक और इसके आसपास में बन रहे बहुमंजिली इमारत (मार्केट कॉम्प्लेक्स) के अलावा मिठनपुरा के मदनानी गली, हरिसभा चौक, मिठनपुरा चौक एवं अघोरिया बाजार से कलमबाग चौक के बीच का निर्माणाधीन भवन है. बिल्डिंग मालिक के साथ नक्शा तैयार कर स्वीकृत कराने वाले आर्किटेक्ट इंजीनियर को भी नोटिस करते हुए केस की सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.
इंजीनियर के स्तर से भी लापरवाही
नक्शा तैयार करने वाले इंजीनियर को अपनी निगरानी में बिल्डिंग बायलॉज का पालन करते हुए निर्माण कराना है. लेकिन, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि इंजीनियर के स्तर से भी लापरवाही बरती गयी है. सुनवाई के बाद जिन-जिन बिल्डिंग का निर्माण बायलॉज के उल्लंघन कर हुआ है, उसके नक्शा तैयार कर अपनी निगरानी में निर्माण कराने वाले इंजीनियरों के ऊपर भी कार्रवाई होगी.
एक दर्जन से अधिक भवनों की तैयार की जा रही रिपोर्ट
नगर निगम की टीम अभी लगातार निर्माणाधीन भवनों की जांच में जुटी है. आठ के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद नगर निगम बाकी अन्य निर्माणाधीन भवनों की भी जांच में जुटी है. बताया जाता है कि नगर निगम की टीम अभी एक दर्जन भवनों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है. इसके बाद सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी. शहरी क्षेत्र के साथ-साथ मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र में पड़ने वाले भवनों की भी जांच-पड़ताल नगर निगम को करनी है.
ये भी पढ़ें: भागलपुर के किसानों के लिए खुशखबरी, इन फसलों की खेती पर सरकार देगी 40 फीसदी सब्सिडी
नोटिस के साथ शुरू हो रही पैरवी-सिफारिश
इधर, नगर निगम की टीम के निर्माण स्थल पर पहुंच जांच करने और नोटिस देने के साथ ही पैरवी-सिफारिश का भी खेल शुरू हो गया है. बताया जाता है कि जिन आठ के खिलाफ नगर निगम नोटिस भेजने के बाद केस दर्ज किया है. हालांकि, नगर आयुक्त का कहना है कि बिल्डिंग बायलॉज का जो लोग पालन किये होंगे, उन्हें पैरवी कराने की आवश्यकता नहीं है. नियम के खिलाफ निर्माण होने पर कार्रवाई होगी.
ये भी देखें: बिहार में उफान पर नदियां