विधि संवाददाता, देवघर
: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता वाद संख्या 40/2017 की सुनवाई पूरी करने के बाद विपक्षी डॉ श्याम सुंदर की सेवा में त्रुटि पाया व तीन लाख रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया. यह राशि दो माह के अंदर छह प्रतिशत सूद की दर से देय होगी. विपक्षी अगर दो माह के अंदर आदेशित राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो नौ प्रतिशत सूद की दर से भुगतान करनी होगी. यह राशि इस वाद के याचिकाकर्ता डमरु यादव को मिलेगी, जो मोहनपुर थाना के बिहरोजी गांव का रहने वाला है. यह फैसला फोरम के अध्यक्ष राजेश कुमार व सदस्य सुचित्रा झा के संयुक्त बेंच द्वारा सुनाया गया है. मालूम हो कि उपभोक्ता फोरम में डमरु यादव ने यह मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें डॉ श्याम सुंदर व ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी नई दिल्ली के ब्रांच मैनेजर को विपक्षी बनाया था.क्या था मामला :
दर्ज मुकदमा के अनुसार वादी के पांव में चाेट लगी थी, जिससे काफी दर्द हो रहा था. वादी ने विपक्षी संख्या एक के क्लिनिक में पांव का इलाज कराया. चिकित्सक ने ऑपरेशन की सलाह दी और वादी ने डॉ श्याम सुंदर से पांव का ऑपरेशन कराया. पश्चात पांव काम करना बंद कर दिया. इसकी शिकायत डॉक्टर श्याम सुंदर से वादी ने की, तो बाहर इलाज कराने को कहा. वादी ने पटना में इलाज कराया, तो वहां पर जांच में कहा कि पांव की मुख्य नाड़ी काट दी गयी है, जिससे पांव कार्य नहीं कर रहा है. वादी ने फोरम में वाद दाखिल किया, जिसमें दोनाें पक्षों की सुनवाई की गयी. वादी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिन्हा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद कुमार सिन्हा व त्रिदीव नाथ राय ने पक्ष रखा. सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त आदेश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है