स्मार्ट सिटी, जिला परिषद व नगर निकायों में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक सोमवार को डीएम कार्यालय में हुई. डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र के दुकानदारों के लिए एक पीली लाइन खींची जाये, जिसके आगे वे अपनी दुकान नहीं लगायेंगे. कोई दुकानदार अपनी दुकान के पास गंदगी रखता है या पीली लाइन को क्रॉस करता है, तो उनसे आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा. बार-बार गलती दोहराने पर जुर्माना की दर बढ़ाई जायेगी. शहरी क्षेत्र में बननेवाले मकानों के लिए रैन वाटर हार्वेस्टिंग व भूकंप से सुरक्षा का उपाय अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया. शहरी क्षेत्र के बेघर परिवारों के लिए जगह चिह्नित कर बहुमंजिला भवन का प्रस्ताव मांगा गया. उन्होंने कहा कि साफ-सफाई में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. जिनके क्षेत्र में सफाई की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वहां के सफाई निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. बैठक में नगर आयुक्त, डीडीसी व संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
सभी संबंधित पदाधिकारी से ये रिपोर्ट तलब
डीएम ने सभी पदाधिकारियों को उनके यहां चल रहे कार्यों का विवरण एक फॉर्मेट में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सात निश्चय के तहत पेयजल, गली नाली, स्ट्रीट लाइट, मुख्य सड़कें, साफ सफाई, एसटीपी, शौचालय, स्थल व उनकी स्थिति, यातायात व्यवस्था पर लोगों की मांग, विद्यालयों व आंगनबाड़ियों की स्थिति, राष्ट्रीय शहरी साक्षरता मिशन की स्थिति, पंजीकृत व अपंजीकृत अस्पतालों की स्थिति का ब्योरा मांगा. इसी तरह कचरा निष्पादन की स्थिति, पार्क, रैन बसेरा की स्थिति, वासरहित परिवारों की सूची, मनोरंजन पार्क, स्ट्रीट लाइट, अर्बन फाॅरेस्ट्री के लिए प्लानटेंशन, आंतरिक संसाधन की स्थिति, गुणवत्तापूर्ण होटल व रेस्टोरेंट की सूची, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.——————-
पीली लाइन की अवहेलना करने पर ये होगी जुर्माना राशि
–पहली बार गलती करने पर : 500 रुपये (नगर निगम)–पहली बार गलती करने पर : 200 रुपये (नगर परिषद)
–दूसरी बार गलती करने पर : 1000 रुपये–तीसरी बार गलती करने पर : 5000 रुपये–चौथी बार गलती करने पर : 20,000 रुपये(नोट : यह जुर्माना नगर निकाय लगायेगा और वसूली भी करेगा.)
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