सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जारी की अधिसूचना संवाददाता,पटना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने तांती -ततवा को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की सूची में शामिल कर दिया है.वहीं,तांती -ततवा के वैसे कर्मी व पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति अनुसूचित जाति कोटि से हुई है,उन्हें अत्यंत पिछडा वर्ग कोटि में समायोजित करने का निर्णय लिया है. समायोजन की कार्रवाई संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा जायेगी.जल्द ही इस कैटेगोरी के सभी कर्मी और पदाधिकारियों को अत्यंत पिछडा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किया जायेगा.सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है.दरअसल, राज्य सरकार ने बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति -अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) अधिनियम-1991 की अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची से तांती -ततवा को हटाकर अनुसूचित जाति(एससी) की सूची में पान/स्वासी के साथ समावेशित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि इन्हें एससी का लाभ मिल सके, लेकिन आशीष रजक मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गये थे, जिसके बाद सर्वोच्चय न्यायालय ने तांती -ततवा को एससी की सूची से बाहर निकालने का फैसला सुनाया था.इसके बाद सरकार का अपना निर्णय बदलना पड़ा. तांती-ततवा के वैसे कर्मी/ पदाधिकारी, जो राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि के विरुद्ध कार्यरत हैं, के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के बाद कई पद विभागों में रिक्त होंगे.
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