Madhubani News : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के नगवास निवासी बबलू कुमार को दफा 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 22 अगस्त को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार एक शादी समारोह में आरोपी की पीड़िता से मुलाकात हुई थी. इसी दौरान पीड़िता से आरोपी ने उम्र की जानकारी ली. फिर 18 वर्ष पूरा होने के बाद शादी करने की बात कही.
Madhubani News : आरोपी ने शादी करने से साफ मना कर दिया
वहीं शादी करने का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा. इसके बाद आरोपी अपने माता पिता के साथ दिल्ली रहने लगा. पीड़िता की उम्र 18 वर्ष पूरा होने के बाद नाबालिग ने शादी की बात की तो आरोपी दिल्ली से वापस नहीं आया. पीड़िता आरोपी से मिलने दिल्ली पहुंच गयी. पीड़िता आरोपी के घर पर रुकी और जब शादी की बात की तो आरोपी ने शादी करने से साफ मना कर दिया. इसके बाद पीड़िता दिल्ली स्थित विजय विहार थाना में घटना से संबंधी आवेदन दिया. विजय विहार थाना ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले का अनुसंधान के लिए बेनीपट्टी थाना को भेज दिया. बेनीपट्टी थाना में अप्रैल 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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