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वाहन प्रदूषण पर जुर्माने की राशि 10 हजार से घटकर हुई दो हजार

परिवहन संगठनों के साथ बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने जुर्माना कम करने का दिया था आश्वासन

कोलकाता. परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण पर जुर्माने की राशि 10 हजार से घटाकर दो हजार कर दी है. यदि आप के वाहन का ‘प्रदूषण प्रमाणपत्र’ (पीयूसी) समाप्त हो गया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि राज्य परिवहन विभाग ने अब इसके लिए जुर्माना राशि में भारी कटौती करने का फैसला किया है. मंगलवार को परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की. हाल ही में परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने निजी परिवहन संगठनों के साथ बैठक कर इस संबंध में आश्वसन दिया था. पहले वाहन का प्रदूषण फिटनेस पेपर (स्मोक पेपर) नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना देना होता था, जिसे घटाकर दो हजार कर दिया गया. हालांकि अगर कोई लंबे समय तक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं लेता है, तो उसे पांच से 10 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. पिछले शुक्रवार को कोलकाता मैदान स्थित परिवहन विभाग के टेंट कार्यालय में हुई बैठक में निजी परिवहन संगठनों ने परिवहन मंत्री से जुर्माना कम करने पर विचार करने का आश्वासन दिया था. उल्लेखनीय है कि पहले यदि वाहन के वैध ‘प्रदूषण प्रमाणपत्र’ (पीयूसी) की समाप्ति के सात दिनों के भीतर वाहन का प्रदूषण जांच नहीं करवाया जाता था, तो उस वाहन को 10 हजार का जुर्माना देना होता था. परिवहन विभाग के इस फैसले की स्वागत करते हुए वेस्ट बंगाल बस एंड मिनी बस ओनर एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप नारायण बोस ने बताया कि कई बार फोन नंबर बदलने के कारण वाहन चालकों को फाइन का मैसेज नहीं मिल पाता है. इसे निर्धारित समय सीमा के बाद 10 हजार से घटाकर न्यूनतम दो हजार करने का आग्रह किया था.

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