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नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित को 7 साल कैद, एक लाख जुर्माना

नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित को 7 साल कैद, एक लाख जुर्माना

नाथनगर थाना क्षेत्र में छह साल पूर्व वर्ष 2018 में हुए नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपित को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 की अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई. कांड के अभियुक्त जफर आलम को 7 साल कारावास सहित एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जफर आलम के विरुद्ध नाबालिग पीड़िता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नाथनगर थाना में केस दर्ज कराया था. मामले में पुलिस अधिकारियों ने आरोपित के विरुद्ध लगाये आरोपों को सही पाया था. जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गयी थी. बता दें कि मामले में अदालत ने दो सप्ताह पूर्व ही आरोपित को दोषी करार दिया था. हत्या के प्रयास मामले में तीन को 5-5 साल कारावास की सजा नाथनगर थाना में 14 साल पूर्व दर्ज धारदार हथियार से हत्या के प्रयास मामले में तीन दिन पूर्व दोषी पाये गये तीन अभियुक्तों के विरुद्ध बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. मामले में एडीजे 4 की अदालत ने कांड में दोषी पाये गये तीन अभियुक्त छबिल दास, शंभू दास और संतोष कुमार दास को 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई है. हत्या के प्रयास की धारा में 5-5 साल कारावास सहित 10-10 हजार रुपये जुर्माना. जुर्माना नहीं देने पर कारावास की अवधि को 2 साल बढ़ाने का निर्देश दिया है. वहीं धारदार हथियार से हमले की धारा में 5-5 साल कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर 1-1 साल कारावास की अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया है. अपहरण, लूट व चोरी के सामानों की बरामदगी मामले में जमानत याचिका खारिज भागलपुर पुलिस जिला के विभिन्न थानों में दर्ज कांडों के जेल में बंद अभियुक्तों की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. उक्त याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया है. उनमें बरारी थाना में एक माह पूर्व दर्ज अपहरण कांड के अभियुक्त प्रतीक कुमार, पीरपैंती थाना में बाइक चोरी मामले गिरफ्तार दिवाकर यादव, सबौर थाना में चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार अभियुक्त बजरंगी मंडल और नाथनगर थाना में एक साल पूर्व दर्ज लूटकांड के अभियुक्त विक्रम मंडल की याचिकाएं शामिल थी.

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